अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड किया

अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड किया

अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

News Right/ रतलाम न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 24.08.2023 को अभियुक्त संजू पिता धनजी मईडा उम्र 23 साल निवासी मकोडिया रूण्डी जिला रतलाम (म.प्र.) को धारा 5एल/6 एवं 5जे(ii)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000-2000रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 366 में 05 वर्ष कठोर करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। 

प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 21.10.2020 को फरियादी अभियोक्त्री (उम्र 16 वर्ष) की माता ने थाना सैलाना पर उपस्थित होकर बताया कि मेरे पति का 04 साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। आज से 20-25 दिन पहले मैं व मेरी लडकी अभियोक्त्री सोयाबीन कांटने के लिये खारवाकला तरफ गये थे फिर वहां से आते हुए एक दिन मेरी बुआ के यहां रूके दिनांक 06.10.2020 को अभियोक्त्री की तबीयत खराब होेने से मैं व अभियोक्त्री हम दोनों सैलाना में उसका इलाज कराने के लिये आये थे। दिन में करीब 11 बजे अभियोक्त्री ने मुझसे बोला कि मुझे बाथरूम जाना है तो वह बाथरूम करने का बोल कर सैलाना में बस स्टेण्ड तरफ गई थी जो वापस नहीं आई तो मैंने बस स्टेण्ड तथा पूरे सैलाना में अभियोक्त्री कर तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली तो फिर मैंने गांव में जाकर बुआ के लडके से पूछा कि की अभियोक्त्री घर पर आई है क्या तो उसने भी बोला कि वह घर पर नहीं आई है फिर मैं व बुआ के लडके ने आज तक अभियोक्त्री की तलाश सभी रिश्तेदारी गांव तथा सैलाना में करते रहे, लेकिन आज तक मेरी लडकी अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला। मेरी लडकी अभियोक्त्री को दिनांक 06.10.2020 कोई अज्ञात बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। आज बुआ के लडके को साथ लेकर रिपोर्ट कराने आई हूं तथा अभियोक्त्री की उम्र के प्रमाण के रूप में कक्षा पहली की अंकसूची पेश कर रही हूं। रिपोर्ट करती हूं, कार्यवाही की जावे।

फरियादिया की उक्त सूचना पर से थाना सैलाना जिला रतलाम द्वारा अभियोक्त्री के गुुम क्र. 28/2020 होने की गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 257/2020 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363 के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

दिनांक 28.02.2021 को ग्राम नरसिंहगढ थाना खाचरोद की पंचायत के पास खुले मैदान में झोपडी से आरोपी संजू के कब्जे से अभियोक्त्री को पंचान के समक्ष दस्तयाब किया गया। थाना सैलाना पर उपस्थित होकर अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि मेरी जन्मदिनांक 30.09.2004 है। आरोपी संजू को मैं 03 साल से जानती हूं क्योंकि वो हमारे गावं आता जाता था तब मेरी मम्मी बोलती थी कि आरोपी संजू दूर के रिश्ते के मामाजी है इसलिये मेरी उनसे अच्छी पहचान हो गई थी एक दिन उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं आरोपी संजू ने मुझे सैलाना बुलाया था दिनांक 06.10.2021 को मैं अपनी मां के साथ डॉक्टर को बताने के लिये सैलाना सुबह 11 बजे आई थी बस स्टेण्ड के वहां मुझे आरोपी संजू मिला जो मुझे बस से काकरोली लेकर गया वहां पर काकरोली के पास मोही गांव में हम एक जगह पर झोपडी बनाकर कर रह रहे थे व चुना तगारी का काम कर रहे थे तथा आरोपी संजू ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखा व मेरे साथ कई बार गलत काम किया है जिससे नवंबर में गर्भवती हो गई व मुझे अभी चार माह का गर्भ है वहां पर पुलिस आने वाली थी हमें खबर लग गई थी तो हम वहां सं भाग गये थे और दिनांक 19.01.2022 को आरोपी संजू मुझे नरसिंहगढ खाचरौद के पास लेकर आ गया व वहां पर भी हम झोपडी बनाकर रह रहे थे व मजदूरी का काम कर रहे थे। आरोपी संजू ने अपने आधार कार्ड के आधार पर सिम ले लिया था जिससे में बातचीत करती थी। मुकेश को भी जानती हूं जिससे मेरी व आरोपी संजू की बातचीत हुई थी। आज सैलाना पुलिस मेरी मां और मेरे बडे पापा को लेकर नरसिंहगढ आई थी व वहां से हमें लेकर आये। आरोपी संजू ने मुझे बहला-फुसलाकर शादी का लालच देकर खोटा काम किया है, जिससे मैं गर्भवती हो गई हूं, यही मेरे कथन है।

विवेचना के दौरान अभियोक्त्री की दस्तयाबी उसका मेडिकल परीक्षण, कथन, गवाहन, आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक 28.02.2021 एवं मेडिकल एवं अन्य विवेचना उपरांत आरोपी संजू के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 376(1) भादवि एवं 5(एल)/6 एवं 5जे(ii) लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।

विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.08.2023 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य आरोपी संजू का डीएनए से अभियोक्त्री के शिशु की जैविकता संबंधी मिलान रिपोर्ट सकारात्मक होने से आरोपी संजू के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त संजू को दोषसिद्ध किया गया है। 

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।