अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा

अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा
कारावास एवं अर्थदण्ड
न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 16.06.2023 को अभियुक्त तोलिया उर्फ तोलाराम पिता बदीया भगोरा जाति भील उम्र 24 साल, निवासी ग्राम पटेल (तडवी) के घर के पास ग्राम पाटी का माल बाजना थाना बाजना जिला रतलाम म.प्र. को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 376(3) में 20 वर्ष कठोर करावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 366 में 05 वर्ष कठोर करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 24.12.2018 को फरियादी अभियोक्त्री (उम्र 15 वर्ष) के पिता ने थाना बाजना रतलाम पर उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 20.10.2018 के 12ः00 बजे घर से बाजना हाट करने आयी थी। मेरी लडकी अभियोक्त्री शाम तक घर पर नहीं आयी। हमने आस पास उसकी तलाश की नहीं मिली। मेरी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। ग्राम पाटी का माल का लडका तोलिया पिता बदिया भगोरा नि. पाटी का माल घर पर नहीं है। उस पर हमें शंका है। रिपोर्ट करता हूं। कार्यवाही की जावे।
फरियादी की उक्त सूचना पर से थाना बाजना जिला रतलाम द्वारा अभियोक्त्री के गुुम क्र. 76/2018 होने की गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 310/2018 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363 के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 18.02.2019 को थाना बाजना जिला रतलाम पर पीडिता को पंचान के समक्ष दस्तयाब किया गया। थाना बाजना पर उपस्थित होकर अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि आज से करीबन तीन-चार माह लगभग पूर्व में बाजना हाट देखने आई थी तभी हाट में मुझे आरोपी तोलाराम मिला जिसे मैं पहले से जानती थी आरोपी के साथ मेरी जान पहचान सोयाबीन काटने गये थे तब हुई थी। आरोपी तोलाराम मुझे बोला तू मेरे साथ चल मैं तेरे साथ शादी करूंगा, ऐसा बोलकर जबरन मुझे शादी करने की लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया आरोपी तोलाराम के घर उस दिन कोई नहीं था मुझे एक दिन पाटीमाल में रखा व दूसरे दिन मुझे अपने साथ लेकर आरोपी तोलाराम चित्तोड राजस्थान मजदूरी करने ले गया जो भी तक चित्तोड में ही एक झोपडा बनाकर रखा व उसने मुझे वहां अपनी पत्नी बनाकर रखा व मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ (खोटा काम) बलात्कार रोज करता था उसने मेरे साथ शादी नहीं करी है, हम दोनों पति पत्नी जैसे रहते थे आरोपी तोलाराम आये दिन मेरे साथ खोटा काम बलात्कार करता रहता था। उसने डरा धमका कर मुझे अपने साथ रखा फिर मैं कल तबियत खराब होने का बहाना करके झोपडे में ही रूक गई थी आरोपी तोलाराम अकेला मजदूरी करने चला गया था तभी मैं मौका देखकर ट्रेन में बैठकर भाग कर थाना बाजना आई वहां पर मेरे पिता व परिवार के लोग आ गये थे।
विवेचना के दौरान अभियुक्त तोलिया उर्फ तोलाराम को दिनांक 13.06.2020 गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 363,366,344,376(2)(एन) एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त तोलिया उर्फ तोलाराम के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी तोलिया के विरूद्ध धारा 366, 376(3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का आरोप विरचित किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.06.2023 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के कारण प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त तोलिया उर्फ तोलाराम को दोषसिद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।