अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले आरोपीगणो को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया

न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम
आरोपीगण
1. मोबिन पिता अब्दुल रसीद मंसूरी, उम्र 35 साल नि. डाक बंगला नीमच
2. अब्दुल रसीद पिता मोहम्मद सुलेमान उम्र 55 साल नि.डाक बंगला नीमच
3. विकास पिता घनश्याम खरारे उम्र 37 साल नि. भगवानपुरा नीमच
4. मूरली पिता मोहनलाल चावरिया उम्र 43 नि. भगवानपुरा नीमच
धारा 8/20 बी, 25 एन.डी.पी.एस एक्ट
निर्णय दि. 16.06.2023
रतलाम / News Right जिले के जावरा न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.06.2023 को आरोपीगण 1. मोबिन पिता अब्दुल रसीद मंसूरी, उम्र 35 साल नि. डाक बंगला नीमच 2. अब्दुल रसीद पिता मोहम्मद सुलेमान उम्र 55 साल नि.डाक बंगला नीमच 3. विकास पिता घनश्याम खरारे उम्र 37 साल नि. भगवानपुरा नीमच 4. मूरली पिता मोहनलाल चावरिया उम्र 43 नि. भगवानपुरा नीमच म.प्र. को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 बी, 25 में दोषसिद्ध पाते हुए, 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 30,000-30,000/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 24.07.2018 को थाना रिगनोद की चौकी ढोढर पर पदस्थ उनि अनुराग यादव के द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित रूपनगर फंटा जावरा ढोढर रोड पर नाका बंदी की गई कुछ देर पश्चात जावरा तरफ से आ रही वाहन मारूती ओमनी कार क्र. एमपी44बीसी1086 को रोका जिसमे वाहन चालक विकास खरारे व वाहन में बैठे उसके साथी मोबिन मंसूरी व अब्दुल रसीद को पकडा व मोबिन की कब्जे वाली लाल रंग की रेडिमेड थैली को चेक किया तो उसके अंदर से 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, मौके पर ही उपनिरी अनुराग यादव द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये उक्त कार एवं अवेध मादक पदार्थ गांजा को जप्त कर तीनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना वापसी कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
अनुसंधान के दौरान जप्तशुदा मारूती ओमनी कार का रजिस्टर्ड वाहन स्वामी मूरली पिता मोहनलाल चावरिया होना पाया जिसे दिनांक 20.08.2018 को गिरफ्तार कर पूछताछ कर आवश्यक अनुसंधान उपरात अभियोग पत्र दिनांक 20.09.2018 को माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 16.06.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए चारो आरोपीगणों को दोषसिद्ध किया गया।