2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। मोटरसाईकिल चोरी करने वाले को

रतलाम/ News Right 01.06.2023 को आरोपी राजु पिता भुरजी उम्र 18 साल निवासी ग्राम मनासा थाना शिवगढ़ को न्यायालय श्री अभिषेक सोनी द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनिलसिंह खेर, सैलाना जिला रतलाम ने बताया कि दिनांक 12.01.2023 को फरियादी दिनेश पिता वरसिंह हटीला जाति भील निवासी ग्राम पड़ाव थाना शिवगढ़ पर आकर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि में कक्षा 9वी तक पढ़ा लिखा हुॅ तथा खेती करता हुॅं। दिनांक 10.01.2023 को में अपनी मोटरसाईकिल जिसका नंबर एमपी 43 ईबी 9723 से लेकर अपने खेत पर पाणत करने गया था। खेत पर मेरे पिताजी वरसिंह भी थें। मेने मेरी मोटरसाईकिल खेत के सेड़े पर खड़ी करके, मेरे पिताजी के साथ पाणत कर रहा था। करीब रात 11-12 बजे मेने देखा कि जहॉ मेने मोटरसाईकिल खड़ी रखी थी। वहॉ नही दिखी। आसपास तलाश करने पर नही मिली कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना शिवगढ़ पर अपराध क्रं. 14/2023 धारा 379 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया किया। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सुचना मिलने पर आरोपी राजु से मोटरसाईकिल जब्त की गई थी एवं विवेचना पूर्ण कर चालन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 379 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
सैलाना जिला रतलाम (म.प्र.)