अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग वाहन के मालिक को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग वाहन के मालिक को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया

न्यायालय - न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम

आरोपी - फिरोज पिता बाबू खान मेवाति, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम एलची, जिला मंदसौर म.प्र.

धारा - 15सी, 25 एन.डी.पी.एस एक्ट  

निर्णय दि.  16.06.2023   

रतलाम/ News Right जिले के जावरा के न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.06.2023 को आरोपी फिरोज पिता बाबू खान मेवाति, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम एलची, जिला मंदसौर म.प्र. को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 सी, 25 में दोषसिद्ध पाते हुए, 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,00,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 15.04.2018 को थाना जावरा शहर पर पदस्थ उनि सीमा मिमरोट के द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित चूरू दालमील के सामने हाईवे रोड जावरा पर नाका बंदी कर वाहन चेकिग करने लगे तभी एक आयसर कंपनी का ट्रक जिसका क्र. एमपी09जीएफ1015 मंदसौर तरफ से तेजी से आया जिसके चालक ने पुलिस को देखते ट्रक को एक दम रोका व चालाक व उसका साथी ट्रक से उतर कर अंधेरे का लाभ लेते हुये भागने मे सफल हुये। उक्त ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के अंदर से लहसून के कट्टो के नीचे अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा से भरे हुये कुल 75 प्लास्टिक के कट्टे जिनका मोके पर बजन करते कुल बजन 15 किंबटल 16 किलो 500ग्राम बजन होना पाया गया। मौके पर ही पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये उक्त ट्रक एवं अवेध मादक पदार्थ डोडाचुरा को जप्त कर थाना वापसी कर एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान के दौरान उक्त जप्तशुदा ट्रक फिरोज पिता बाबू खान मेवाति, का होना पाया जाने से उसे दिनांक 01.05.2018 को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय जावरा में प्रस्तुत किया गया। 

माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 16.06.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी फिरोज पिता बाबू खान मेवाति को दोषसिद्ध किया गया।