जिलाबदर के आदेश का उल्लघंन करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास।

रतलाम/ News Right जिले के सैलाना में दिनांक 27.06.2023 को आरोपी सन्नी पिता रमेशचंद्र बामनिया उम्र 28 साल निवासी कालका माता रोड़ सैलाना को न्यायालय सुश्री नेहा सावनेर द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लघंन करने पर 06 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनिलसिंह खेर, सैलाना जिला रतलाम ने बताया कि दिनांक 05.03.2023 को उपनिरीक्षक मनोज पाटीदार को कस्बा भम्रण के दौरान मुखबिर द्वारा सुचना मिली की सैलाना का जिलाबदर बदमाश सन्नी बामनिया सैलाना बस स्टेंड पर खड़ा है। उक्त सुचना के आधार पर पंचान एवं हमराह को लेकर सैलाना बस स्टेंड लेकर पहुॅचा जहॉ पर पुलिस को देखकर एक व्यक्ति यहॉ वहॉ छुपने लगा। घेराबंदी करके पकड़ा और उसका नाम पता पूछा तो सन्नी पिता रमेशचंद्र बामनिया बताया उसके द्वारा यह बताया कि मुझे एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है थाने से उसके संबंध में जानकारी निकाली तो उसे कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 16.02.2023 के पालन में 21.02.2023 को जिले से बाहर छोड़ा गया था। उसके द्वारा आने का कारण ओर कोई अनुमति पेश नही की गई उसका अपराध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत होने से का दंडनीय होने से, उसे गिरफ्तार कर और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 57/2023 धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम का इजाफा कर चालन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में 06 माह के सश्रम कारावास एवं 50 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया।